Credit Card Rule: RBI ने बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की मनमानी को खत्म करते हुए क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने ग्राहकों को अपनी इच्छानुसार क्रेडिट कार्ड विकल्प चुनने का अधिकार देकर उनके अधिकारों में बढ़ोतरी की है। अब ग्राहक बिलिंग साइकिल का विकल्प भी खुद चुन सकेंगे.
क्रेडिट कार्ड को लेकर ग्राहकों को राहत
भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश से ग्राहकों को सीधा फायदा होगा. RBI के नए नियमों के मुताबिक, ग्राहकों के पास मल्टीप्ल कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प होगा। क्रेडिट कार्ड को लेकर यह नियम जल्द ही लागू किया जाएगा. नए नियम के तहत कार्डधारक अपनी पसंद के मुताबिक वीजा, मास्टरकार्ड जैसा कोई भी नेटवर्क चुन सकेंगे। कार्ड जारी करते समय बैंक और फाइनेंस कंपनियां ग्राहकों से कार्ड नेटवर्क विकल्प पूछेगी दूसरी और पुराने कार्ड धारकों को रिन्यू के समय कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प मिलेगा। हालाँकि, जानने वाली बात है है कि यह आदेश 10 लाख रुपये से कम के सक्रिय कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा।
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बिलिंग साइकल पर भी नया आदेश
RBI ने ग्राहकों को राहत देते हुए क्रेडिट कार्ड बिलिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब कार्ड धारक अपनी सुविधा के अनुसार कार्ड के बिलिंग साइकिल को एक से अधिक बार बदल सकेगा। पहले बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान सिर्फ एक बार ही ऐसा करने की इजाजत देते थे, लेकिन RBI ने यह सीमा खत्म कर दी है।
क्या करना होगा
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा । आपका पिछला बकाया बिल पूरा भुगतान करना होगा । बिलिंग साइकिल को बदलने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन या ईमेल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट डालनी होगी । आप मोबाइल ऐप की मदद से भी रिक्वेस्ट डाल सकते है । इस नियम से ग्राहक अपनी सुविधा और नकदी के हिसाब से बिल भुगतान की तारीख चुन सकेंगे. आप क्रेड कार्ड में इंटरेस्ट फ्री पीरियड को अधिकतम बढ़ा सकेंगे।
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