Solar Power Plant : हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की पंजीकृत धर्मशालाओं में सौलर पावर प्लांट लगाने पर प्लांट की कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है और संबंधित संस्था को लाभार्थी को मात्र 25 प्रतिशत अंश वहन करना होगा.
हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की पंजीकृत धर्मशालाओं में सौलर पावर प्लांट लगाने पर प्लांट की कुल लागत का 75 प्रतिशत दिया जा रहा है और संबंधित संस्था को लाभार्थी के हिस्से का मात्र 25 प्रतिशत वहन करना होगा.
अतिरिक्त उपायुक्त एवं नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के मुख्य परियोजना अधिकारी अजय चौपडा ने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग धर्मशालाओं ने 5 किलोग्राम वाट क्षमता तक के बैटरी सहित/बिना बैटरी के ग्रीड के साथ जोड़कर लगने वाले सौलर पॉवर प्लांट स्थापित करवाए जा रहे है. योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा. अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
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उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदन का प्रारूप लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित कमरा नंबर 65 से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है. आवेदन के साथ संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नवीनतम बिजली बिल भी लगाना होगा.
संबंधित संस्थान को डीएनआरई/हरेड़ा से स्वीकृति पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर निदेशक, डीएनआरई/हरेदा पंचकूला को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश का भुगतान करना होगा. निर्धारित सीमा के भीतर लाभार्थी का हिस्सा जमा नहीं करने की स्थिति में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.
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