New Bank Locker Rules : RBI की नई गाइडलाइंस के तहत लॉकर में आग लगने, चोरी, लूट या सेंधमारी की स्थिति में बैंक पूरी तरह जिम्मेदार होगा और इन परिस्थितियों में बैंक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना ग्राहक को देना होगा.
Bank Locker New Rule: RBI ने बैंक से जुड़े कई बड़े नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत बैंक लॉकर तक के नियमों में ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा. लोग अपने गहने और अन्य कीमती सामान बैंक लॉकर में रखते हैं, ताकि ये महंगी चीजें सुरक्षित रहें. वास्तव में, चोरी या नुकसान की संभावना बैंकों की तुलना में हमारे घरों में अधिक होती है. लेकिन अब आपकी इस खास सुविधा पर ग्रहण लग सकता है. RBI के नियमों के मुताबिक, अगर आप लंबे समय तक लॉकर नहीं खोलते हैं तो बैंक आपके लॉकर को तोड़ सकता है.
RBI ने बदले बड़े नियम
नियमानुसार लॉकर में आग लगने, चोरी, लूट या सेंधमारी की स्थिति में बैंक पूरी तरह जिम्मेदार होगा और इन परिस्थितियों में बैंक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना ग्राहक को देना होगा. वहीं अगर भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लॉकर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ऐसे नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.
बैंक के लिए नए दिशानिर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुरक्षित जमा लॉकर के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस नई गाइडलाइन में बैंकों को लॉकर खोलने की इजाजत दी गई है, अगर लॉकर लंबे समय से नहीं खोला गया है. भले ही किराया नियमित रूप से दिया जा रहा हो.
RBI ने किया संशोधन
बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न विकासों, उपभोक्ता शिकायतों की प्रकृति और बैंकों और भारतीय बैंक संघ से प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, RBI ने हाल ही में सुरक्षित जमा लॉकरों के संबंध में अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है. संशोधित किया और निष्क्रिय बैंक लॉकरों के संबंध में बैंकों को नए निर्देश भी दिए.
रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बैंक लॉकर को खत्म करने और लॉकर की सामग्री को अपने नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने या सामग्री को पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिए स्वतंत्र होगा. लॉकर-किरायेदार का पता नहीं लगाया जा सकता है यदि यह 7 साल की अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है और नियमित किराए का भुगतान किया जाता है. लेकिन जनहित की रक्षा के साथ ही केंद्रीय बैंक ने विस्तृत निर्देश भी जारी किए जिनका पालन किसी भी लॉकर को तोड़ने से पहले किया जाना चाहिए.
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लॉकर लेने वाले को अलर्ट करेगा बैंक
RBI के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बैंक लॉकर रखने वाले को एक पत्र के माध्यम से नोटिस देगा और पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर पर ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजेगा. यदि पत्र बिना वितरित किए लौटा दिया जाता है या लॉकर किराए पर लेने वाले का पता नहीं चलता है, तो बैंक लॉकर किराए पर लेने वाले या लॉकर की सामग्री में रुचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए दो नोटिस देगा, कागजात में सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा (एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में).
लॉकर खोलने के दिशानिर्देश
केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों में आगे कहा गया है कि लॉकर को बैंक के एक अधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में खोला जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए. RBI ने आगे कहा कि लॉकर खोलने के बाद, सामग्री को विस्तृत इन्वेंट्री के साथ एक सील कवर में, एक फायरप्रूफ वॉल्ट के अंदर एक छेड़छाड़ रहित तरीके से रखा जाएगा, जब तक कि ग्राहक द्वारा दावा नहीं किया जाता है.
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