PPF Scheme में पैसा लगाने वाले लोग ध्यान दे..सरकार ने किया नियमो में फेर बदल.. जाने कब निकल सकते है पैसा ?

Central Government Scheme : केंद्र सरकार द्वारा आम जनता के लिए कई तरह की स्कीमएं चलाई जाती हैं. PPF Scheme उसी में से एक scheme है, अगर आपने भी इस स्कीम में पैसा लगाया है तो अब सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है.

PPF Scheme Latest Update: अगर आपका पैसा भी पीपीएफ स्कीम में लगा हुआ है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर कई तरह की घोषणाएं की जाती हैं. पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आज के समय में PPF को निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है. इसमें मोटे ब्याज के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी मिलता है, लेकिन अब अगर आप मैच्योरिटी से पहले अपने पीपीएफ खाते का पैसा निकालना चाहते हैं, तो जानिए नियमों में क्या बदलाव हुआ है-

चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest ) का बड़ा फायदा

पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (PPF) में आपको कंपाउंडिंग के आधार पर 7.1 फीसदी रिटर्न मिलता है. कई बार ऐसा होता है कि आप पैसा तो लगाते हैं, लेकिन इमरजेंसी में यह पैसा निकालना पड़ता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मैच्योरिटी से पहले खाते से पैसा निकाल सकते हैं.

क्या आप मैच्योरिटी से पहले खाते से पैसा निकाल सकते हैं?

कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप समय से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो आपसे पैसे निकालने का कारण पूछा जाता है और फिर भी आपको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड के भी अपने नियम होते हैं. इसके नियमों के मुताबिक आप 6 साल पूरे होने के बाद पैसे निकाल सकते हैं और 5 साल पूरे होने के बाद इसे बंद भी किया जा सकता है. अगर आप 6 साल से पहले कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपके पास निकालने का एक वैध कारण होना चाहिए, तभी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं.

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आप पैसा कब निकाल सकते हैं?

पैसे निकालने के लिए आपके पास एक वैध कारण होना चाहिए. उदाहरण के लिए, आप किसी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं या आप अपने परिवार के इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा आप बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के विवाह के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं .

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पीपीएफ निकासी नियम

  1. पीपीएफ में पैसा निकालने के लिए आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  2. फिर आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म C डाउनलोड करना होगा.
  3. फॉर्म भरने के बाद इसे बैंक में जमा कर दें.
  4. और अपना पीपीएफ अकाउंट भी बैंक को दिखाएं.
  5. इसके बाद बैंक आपके खाते में जमा रकम का 50 फीसदी देगा.


500 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत

शुरुआत आपको बता दें कि इस स्कीम में एक व्यक्ति 500 रुपये से शुरुआत कर सकता है. वहीं, वित्तीय वर्ष में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. इतना ही नहीं, पीपीएफ में आपको एक तय अवधि के बाद लोन और आंशिक निकासी की सुविधा का भी लाभ मिलता है.

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